राज्य

बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, पुराना वाहन रद्द कर नया खरीदने पर मिलेगी 25% टैक्स छूट

पटना | बिहार में अब निजी या व्यवसायिक वाहनों को रद्द घोषित कर नए वाहन खरीदने पर राज्य सरकार ( Bihar Government ) टैक्स में बड़ी छूट देगी। राज्य में अब निजी वाहन मालिकों को 25 प्रतिशत और व्यवसायिक वाहनों पर 15 प्रतिशत की Tax में छूट मिलेगी। बिहार मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

मंत्रिमंडल की हुई बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( CM Nitish Kumar ) की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। उन्होंने बताया कि बैठक में बिहार पुलिस के तहत स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (एसएपी) में कार्यरत भारतीय सेना के सेविानिवृत्त सैनिकों के लिए कुल 17000 बलों की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विस्तरिक करने की स्वीकृति प्रदान की है।

इसके अलावे बैठक में निजी अथवा कमर्शियल पुराने वाहनों को रद्द घोषित कर नए वाहन खरीदने पर राज्य सरकार टैक्स में छूट देगी। निजी वाहन मालिकों को 25 प्रतिशत और व्यवसायिक वाहनों पर 15 प्रतिशत कर में छूट मिलेगी। संजय कुमार ने बताया कि बैठक में कोविड 19 संक्रमण से बचाव के लिए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को दो-दो मास्क बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसके भुगतान के लिए 51 करोड़ 76 लाख से ज्यादा की राशि का आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

मंत्रिमंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के चिह्न्ति 2803 प्रारंभिक विद्यालयों में निर्धारित विशिष्टताओं एवं दर के अनुरूप बेंच डेस्क खरीदने के लिए 99 करोड़ 75 लाख रुपये की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार के नगर निकायों के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में काटी गई और संचित राशि 73 करोड़ 95 लाख 40 हजार रुपये को सहायक अनुदान के रूप में राज्य के नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर खर्च करने की भी स्वीकृति मंत्रिमंडल द्वारा दी गई है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button