भड़काऊ भाषण के मामले में शर्जील इमाम पर आरोप तय
सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट (सीएए) के खिलाफ एक्टिविस्ट शरजील इमाम पर दिल्ली की एक अदालत ने आरोप तय कर दिए है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी और दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भड़काऊ भाषण दिया था।
दो विश्वविद्यालयों में दिया भड़काऊ भाषण
जानकारी के मुताबिक इमाम को अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी और दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनमें से एक भाषण शरजील इमाम ने 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में दिया था, जबकि दूसरा भाषण 16 जनवरी, 2020 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिया गया था। भाषण दिए जाने के बाद 28 जनवरी 2020 से ही शरजील न्यायिक हिरासत में है।
देशद्रोह समेत कई मामलों पर आरोप तय
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने शरजील के खिलाफ आरोप तय किए है। उसपर देशद्रोह, धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक बयान देने का आरोप तय किया गया है।
उकसाने और दंगा कराने का भी आरोप
सिर्फ इतना ही नहीं शरजील पर दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि उसने कथित तौर पर ऐसे भाषण दिए जिससे केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना, असंतोष और घृणा भड़काने के भाषण दिए थे। उसके द्वारा उकसाने पर ही दिल्ली में 2019 में हिंसा की घटनाएं हुई थी।