व्यापार और अर्थव्यवस्था

रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक सभी घर खरीदारों को पैसा वापस करे : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को इसके दो 40 मंजिला टावरों के विध्वंस के कारण प्रभावित हुए घर खरीदारों को पैसे रिफंड करने को कहा है।

सुपरटेक को 28 फरवरी तक घर खरीदारों को पूरा रिफंड करना चाहिए, जिन्होंने अवमानना याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अन्य घर खरीदार जो अदालत में नहीं हैं, उन्हें एक सप्ताह के भीतर संपर्क करना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने न्याय मित्र अधिवक्ता गौरव अग्रवाल द्वारा अवमानना याचिका दायर करने वाले घर खरीदारों को धन वापसी के लिए प्रस्तुत गणना रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। मामले में विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने रियल एस्टेट कंपनी को, घर खरीदारों और न्याय मित्र को भुगतान के तौर-तरीकों को सुलझाने के लिए एक साथ बैठने को कहा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि न केवल उन लोगों ने अवमानना याचिका के साथ संपर्क किया, बल्कि सभी घर खरीदारों को पिछले साल पारित 31 अगस्त के फैसले के अंतर्गत लाया है, और उन्हें मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए।

12 जनवरी को, शीर्ष अदालत ने रियल एस्टेट फर्म को घर खरीदारों को रिफंड का भुगतान न करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी, जिन्होंने दो 40-मंजिला टावरों में फ्लैटों का भुगतान किया था।

घर खरीदारों द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिन्होंने दो 40 मंजिला टावरों में फ्लैटों के लिए भुगतान किया था। घर खरीदारों ने आरोप लगाया है कि सुपरटेक ने उन्हें रिफंड लेने के लिए बुलाया था, हालांकि, बाद में उन्हें बताया गया कि कुछ कटौतियों सहित किश्तों में भुगतान किया जाएगा। घर खरीदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि घर खरीदार धनवापसी में देरी से व्यथित हैं और यह भी कहा कि अदालत के आदेश में किसी भी कटौती का उल्लेख नहीं किया गया है।

17 जनवरी को, सुपरटेक का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि रियल एस्टेट फर्म ने पैसा तैयार किया है जो प्रत्येक घर खरीदार को दिया जाना है। वकील ने घर खरीदने वालों से कहा कि वे इसे अपना आरटीजीएस विवरण दें और ट्रांसफर मनी की जाएगी। नौ घर खरीदारों की ओर से पेश अधिवक्ता सुमित अग्रवाल ने कहा कि सुपरटेक केवल उन घर खरीदारों को भुगतान कर रहा है, जिन्होंने शीर्ष अदालत में अवमानना याचिका दायर की है।

अपने 31 अगस्त के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था और कंपनी को इन टावरों में फ्लैट खरीदारों को पैसे वापस करने का भी निर्देश दिया था।

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