राज्य

सरकारी नौकरी में पदोन्नति के मामलों में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नत करने के लिए आरक्षण की सुविधा दिए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला शुक्रवार यानी 28 फरवरी को सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामलों के संबंध में वर्ष 2021 में सुनवाई की गई थी।

इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं शुक्रवार को जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की तीन सदस्यीय पीठ इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। 

केंद्र सरकार की थी ये दलील

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सामान्य श्रेणी के लोगों के स्तर तक नहीं लाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा था कि आज के समय की ये एक कठोर सच्चाई है।


इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए ए ग्रेड की नौकरी में उच्च पद प्राप्त करना आजादी के इतने सालों बाद भी मुश्किल है। ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि इस अहम मुद्दे पर फैसला सुनाया जाए।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button