बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत 2000 कामकाजी बच्चों को किया गया लाभान्वित
उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के क्रम में बाल श्रमिक विद्या योजना के अन्तर्गत ऐसे बाल श्रमिक, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है या वे किसी गंभीर रोग से ग्रस्त होने के कारण कार्य करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे कामकाजी बच्चों के लिए प्रत्येक माह 1000 रूपये बालकों के लिए और 1200 रूपये की धनराशि बालिकाओं के लिये आर्थिक सहायता के रूप में दी जा रही है। लाभार्थी कामकाजी बालक/बालिका व किशोर/किशोरी योजना के अन्तर्गत कक्षा-8, 9, 10 तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उन्हें कक्षा-8 उत्तीर्ण करने पर 6000 रूपये की अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दी जा रही है।
श्रम विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 8-18 आयु वर्ग के 2000 कामकाजी बच्चों/किशोर-किशोरियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के अन्तर्गत 25.00 लाख रूपये आवंटित किए गए हैं, जिसके सापेक्ष धनराशि रू0 24.29 लाख व्यय किया गया है। वर्तमान में योजना के अन्तर्गत 2000 कामकाजी बच्चों का लक्ष्य पूर्ण भी कर लिया गया है।