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illicit relation : अन्य पुरुष के साथ संबंध रखने वाली विवाहित महिला नहीं लगा सकती रेप का आरोप, जानिए ऐसा क्यों कहा हाई कोर्ट ने ?

illicit relation : ये मेरी जिंदगी हैं, में चाहे जो करू अक्सर ये बात आपने कई लोगो के मुँह से सुनी होगी, आज कल के जामने में लोग अपने बारे में इतना सोचने लगे हैं कि इसके लिए वो कुछ भी कर सकते इन सब में ही आता हैं अवैध संबंध।

अवैध संबंध एक ऐसी चीज़ हैं जिसके केस दिन – प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं कोई भी किसी के लिए अब लॉयल नहीं हैं, लोग क्षण भर के मजे के लिए जीवन भर की जन्दगी बर्बाद कर रहे हैं। शायद उन्हें नहीं पता अंत में उन्हें सिर्फ दुःख और शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला हैं लेकिन जब तक ये किसी को समझ आये, तब तक वो न जाने कितनो की जन्दगी बर्बाद कर चुके होंगे।

illicit relation  झारखंड हाई कोर्ट ने की याचिका खारिज

इसी बीच एक विवाहित महिला ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उसके साथ एक परिचित ने दुष्कर्म किया है। ‘महिला शादीशुदा होते हुए भी किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। इसलिए, महिला यह आरोप नहीं लगा सकती कि उसके साथ पुरुष ने बलात्कार किया है। झारखंड हाई कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी है कि महिला को विवाहेतर संबंध के परिणामों के बारे में पता था, विवाहित महिला झूठे शादी के वादे से बलात्कार का दावा नहीं कर सकती।

झारखंड उच्च न्यायालय ने उस आरोप को खारिज कर दिया है कि एक व्यक्ति ने एक विवाहित महिला को धोखा देकर उसके साथ बलात्कार किया। महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने झूठे वादे कर उसके साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी ने महिला को गुमराह कर उसके साथ रेप किया।’ लाइव लॉ ने इस संबंध में खबर दी है।

जस्टिस ने कहा कि महिला की शादी 2018 में हुई थी, कानूनी रूप से विवाह संपन्न किए बिना महिला ने आरोपी अभिषेक कुमार के साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला आरोपी अभिषेक कुमार से उम्र में बड़ी है, महिला को विवाहेतर संबंध के परिणामों के बारे में पूरी जानकारी थी। जब उसकी शादी हो चुकी थी तो उसने यह कदम उठाया।

महिला यह नहीं कह सकती कि आरोपी ने झूठे वादे कर उसके साथ रेप किया

कोर्ट ने कहा कि महिला यह नहीं कह सकती कि आरोपी ने झूठे वादे कर उसके साथ रेप किया, महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ दोस्ताना संबंध बनाए। इसके बाद उसने उससे शादी करने का वादा किया। इसके बाद आरोपी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया और वहां उसने शादी कर ली लेकिन दूसरी लड़की से।

शादीशुदा होने के दौरान आरोपी का महिला से अफेयर

आरोप है कि शादीशुदा होने के दौरान आरोपी का महिला से अफेयर था। महिला ने 2019 में अपने पति को तलाक दे दिया। इसके बाद ये दोनों 2020 में शादी करने वाले थे। लेकिन, कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा दिया गया. इसलिए उनकी शादी नहीं हो पाई. महिला का आरोप है कि इस बीच आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. फिर महिला ने इस संबंध की जानकारी आरोपी के परिवार को दी।

इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, ‘महिला ने अपने पति को तलाक नहीं दिया था, इस बीच उसका किसी दूसरे आदमी से अफेयर चल रहा था, एफआईआर में की गई शिकायत और जांच अधिकारियों द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर इस आधार पर केस नहीं चलाया जा सकता कि आरोपी ने रेप किया है।

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