राज्यउत्तर प्रदेश / यूपी

लखीमपुर खीरी में बालू के कथित अवैध कारोबार की सूचना पर किया गया निरीक्षण, सूचना पायी गयी असत्य

कतिपय माध्यम से जनपद लखीमपुर खीरी में बालू के कथित अवैध कारोबार होने की सूचना खनन निदेशालय स्तर पर प्राप्त होने पर इसे खनन निदेशक द्वारा संज्ञान में लिया गया है, इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी द्वारा सूचित किया गया है कि शारदा सहायक पोषक नहर की बन्दी अवधि में 4 सर्वाेच्च निविदादाताओं द्वारा सिल्ट/साधारण बालू की निकासी/भण्डारण का कार्य कराया गया, जिसके मापन संयुक्त रूप से सिंचाई विभाग के अधिशाषी अभियन्ता, खान अधिकारी लखीमपुर, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर, उपजिलाधिकारी लखीमपुर सदर के माध्यम से 18 जुलाई.2023 को कराया गया।

खान अधिकारी लखीमपुर खीरी द्वारा दिनांक 08 अगस्त 2023 को भण्डारित स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि शारदा सहायक पोषक नहर के किमी0 18 से 26 के मध्य सिल्ट/साधारण बालू के निकासी हेतु ई-टेण्डर के माध्यम से ई-निविदाकारों से नियमानुसार रायल्टी, डी.एम.एफ. टीडीएस व स्टाम्प शुल्क की धनराशि जमा जाने के उपरान्त अनुज्ञप्तिधारकों के पक्ष में 06 माह की अवधि के लिए सिल्ट/सा०बालू बिकय/परिवहन की अनुमति प्रदान की गयी है। जाँच के दौरान पाया गया कि सभी सिल्ट/विकय स्थल पर साईन बोर्ड व कैमरा लगा हुआ पाया गया।

खनिज का परिवहन नियमतः सिक्योरिटी पेंपर के माध्यम से किया जा रहा है। यह भी सूचित किया गया है कि बहराईच, पीलीभीत हाई वे मार्ग पर स्थित शारदा नहर के दोनों पटरियों के दोनो किनारे सिल्ट/सा०बालू को अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा रखा गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में प्रदेश में मानसून सत्र लागू है, जनपद लखीमपुर खीरी तराई क्षेत्र होने के कारण वाटर लाकड है, शारदानहर में वर्तमान समय में वाटर लेविल फुल चल रहा । जिससे नहर से अथवा नहर के पटरी से बालू खनन किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button