व्यापार और अर्थव्यवस्था

सरकार ने पैन और आधार को जोड़ने की समय सीमा मार्च 2022 तक बढ़ाई

नई दिल्ली | भारत सरकार ने पैन (PAN Card) को आधार (Aadhaar) से जोड़ने की समय सीमा छह महीने बढ़ाकर अगले साल मार्च तक कर दी है। पहले यह समय सीमा सितम्बर महीने की 30 तारीख तक थी। आयकर विभाग ने कहा कि COVID-19 महामारी के कारण विभिन्न हितधारकों के सामने आने वाली कठिनाई को दूर करने और इस मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को जारी रखने के लिए निर्णय लिया गया है। 
इसके साथ ही आयकर कानून (IT act) के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की नियत तारीख भी इस महीने की 30 तारीख से बढ़ाकर अगले साल मार्च कर दी गई है। बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम के तहत न्यायिक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समय सीमा भी मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है।
सभी पैन कार्ड धारकों को जल्द से जल्द समय सीमा के भीतर पैन को आधार से जोड़ लेना चाहिए, ऐसा न करने से पैन कार्ड बेकार हो सकता है। बैंक अकाउंट खुलवाने, बैंकिंग लेनदेन, म्युचुअल फंड ट्रांजेक्शंस, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आदि में पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। निर्धारित समय सीमा में पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो प्रावधान के तहत 50,000 या उससे अधिक राशि के बैंकिंग लेनदेन पर आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं, पैन-आधार बैंक खाते से जुड़ा नहीं होने पर बैंक दोगुना टीडीएस भी काट सकता है।

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