शासन

ऑल इण्डिया /ऑल यू0पी0 परमिट से आच्छादित बसों के एक वर्ष में 05 से अधिक चालान होने पर परमिट निलम्बन के निर्देश

उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के मुख्यालय के सभागार में प्रमुख सचिव परिवहन आर0के0 सिंह की अध्यक्षता में प्रदेश के समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)/सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ऑनलाइन बैठक हुई। बैठक में परिवहन आयुक्त धीरज साहू के अतिरिक्त विशेष सचिव परिवहन डॉ0 अखिलेष कुमार मिश्रा, परिवहन आयुक्त कार्यालय के वरिठ अधिकारी तथा एन0एच0ए0आई0 के परियोजना निदेशक एन0एन0 गिरि सम्मिलित हुए।
बैठक में गहन विचार-विमर्श के पश्चात प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में प्रभावशाली कार्य कराने के उद्देश्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ऑल इण्डिया/ऑल यू0पी0 परमिट से आच्छादित ऐसी बसों जिनके विरूद्ध एक वर्ष के भीतर 05 से अधिक चालान की कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा की गयी है, के परमिट निलम्बन/निरस्तीकरण करने की कार्यवाही अविलम्ब अमल में निर्देश दिए गए। मोटर वाहन नियमों का आदतन उल्लंघन कर बसों का संचालन करने वाले वाहन स्वामियों की बसों को बन्द करने में तीव्रता लानेे एवं इस हेतु गृह विभाग से थानों में वाहनों को निरूद्ध करने के लिए निर्देश दिए गए। चालान की गयी बसों को पुलिस थानों में बन्द करने में कठिनाई आने पर सम्बन्धित जनपद के परिवहन निगम के डिपों की अभिरक्षा में दिया जायेगा।
 बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि लम्बे समय से पुलिस थानों में बन्द वाहनों की नीलामी कर समयबद्ध ढ़ंग से डिस्पोजल किया जाये। जोनल कार्यालय को आवंटित इण्टरसेप्टर वाहनों का प्रयोग करते हुए ओवरस्पीडिंग के चालान किए जायें तथा ब्रेथ-एनॉलाइजर यंत्र का प्रयोग कर ड्रकेंन-ड्राइव के अभियोग में  कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। यह भी कहा गया कि नियम विरूद्ध वाहनों के संचालन करने पर वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की प्रभावशाली कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। वाहन की फिटनेस करते समय प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाये कि वाहन में एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगायी गयी हो अथवा एचएसआरपी नम्बर प्लेट के बुकिंग की रसीद प्रस्तुत की जाये। प्राविधिक निरीक्षक बसों की फिटनेस करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी बस बॉडी का फैब्रिकेशन बस बॉडी कोड के अनुसार किया गया हो। 
     
समीक्षा बैठक में एनएचएआई के परियोजना निदेशक को निर्देशित किया गया कि एनएचएआई के टोल प्लाजा से ओवरलोड वाहनों की सूचना नियमित रूप से परिवहन कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये। कम से कम 40 किमी0 के स्टैªच पर पेट्रोल वाहन, एम्बुलेंस तथा रिकवरीयान की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। यह भी निर्देश दिए गए कि अनधिकृत रूप से संचालित बसों के विरूद्ध कार्यवाही को प्रदेश के इन्ट्री/एग्जिट प्वाइंट पर विशेष रूप से चेकिंग की जाये और यह सुनिश्चित करें कि उसमें परमिट में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां न बैठी हों।

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