ग्रीन एनर्जी की तरफ कर्नाटक ने लिया कदम

ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रेगुलेशन, 2022 का मसौदा कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग (केईआरसी) ने जारी किया है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, उपभोक्ता राज्य के वितरण लाइसेंसधारियों की स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी या वितरण प्रणाली के इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के माध्यम से ओपन एक्सेस के लिए पात्र होंगे।
प्रस्तावित नियमों के तहत कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट वाले किसी भी उपभोक्ता के साथ ही, 100 kW या उससे अधिक के स्वीकृत लोड वाले गैर-कैप्टिव उपभोक्ता ओपन एक्सेस के लिए पात्र होंगे। ट्रांसमिशन शुल्क, व्हीलिंग शुल्क, क्रॉस-सब्सिडी शुल्क, अतिरिक्त अधिभार, बैंकिंग शुल्क और स्टैंडबाय शुल्क जैसे शुल्क आयोग द्वारा ग्रीन ओपन एक्सेस के लिए निर्दिष्ट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किए जाएंगे।
आयोग द्वारा उपर्युक्त शुल्क मामला-दर-मामला आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जब तक कि कार्यप्रणाली को अंतिम रूप नहीं दिया जाता। आयोग की फीस के भुगतान के बाद मासिक आधार पर बैंकिंग की अनुमति दी जाएगी। बैंक की गई ऊर्जा को बाद के महीनों में आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और बैंक की गई ऊर्जा के लिए क्रेडिट उसी महीने के दौरान समायोजित किया जाएगा।