नये सुरक्षा दिशानिर्देश के साथ केंद्रीय मोटर वाहन नियम में संशोधन

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 15 फरवरी 2022 को जारी
अधिसूचना के तहत केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 को संशोधित किया गया है। संशोधित मोटर वाहन नियम में बच्चों के साथ दोपहिया सवारों के लिए नये
सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। नये सुरक्षा दिशानिर्देश के तहत अभिभावक द्वारा अपने नौ माह से चार वर्ष
के बच्चों के लिए क्रैश हेलमेट और एक सुरक्षा हार्नेस पहनाना अनिवार्य कर दिया गया
है जो बच्चे को सवार से जोड़ेगा। इसके साथ ही दोपहिया वाहनों की गति सीमा को 40
किमी प्रति घंटे तक सीमित रखने के निर्देश जारी किये गये हैं। नये दिशानिर्देशों
का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का जुर्माना और तीन माह के लिये चालक के लाइसेंस
निलम्बन का प्राविधान किया गया है।
वर्तमान में तेज गति और यातायात नियमों के उल्लंघन के चलते
दुर्घटनाओं की संख्या में बेतहासा वृद्धि हो रही है। पुराने नियमों में बदलाव व
नये नियमों का सख्ती से पालन कराया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। 15 फरवरी 2022 की अधिसूचना के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम
138 में संशोधन किया है और चार वर्ष से कम आयु सीमा के बच्चे जो मोटरसाइकिल पर
सवार हैं उनकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था हेतु नये मानदंड का निर्धारण किया गया
है। इन नये सुरक्षा मानदंडो को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129 के तहत अधिसूचित किया
गया है, जिसके अनुसार केंद्र सरकार, चार वर्ष से कम
उम्र के बच्चों की सुरक्षा उपायों हेतु मानदंडो का निर्धारण कर सकती है। ये संशोधित
नियम, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 2022
के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के बाद लागू होंगे।
वर्तमान में मोटरसाइकिल सवारों और पीछे बैठने वाली सवारी पर भी
हेलमेट नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चत कराया जा रहा है। यदि सवार नियमों का
उल्लंघन करते पाए गए मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे और मौके पर जुर्माना वसूल किया जाएगा।
बिना हेलमेट सवार और पीछे बैठे सहयात्री जिसने हेलमेट न पहना हो दोनो
से जुर्माने के रूप में भारी राशि वसूल की जाएगी और
केस भी दर्ज किया जाएगा। हेलमेट पहनने से न
सिर्फ सिर की सुरक्षा होती है, बल्कि सवार व
सहयात्री दोनो जान की रक्षा भी होती है।