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जाने कौन लगा सकता है अपनी गाड़ी पे झंडा

जाने कौन लगा सकता है अपनी गाड़ी पे झंडा

बहुत से लोग २६ जनवरी को अपनी गाड़ियों पर दुकानों पर और घर पे झंडे लगते हैं लेकिन फ्लैग कोड ऑफ़ इंडिया के हिसाब से किसी भी आम जनता को गाड़ी पे झंडा लगाना मन है। 

जैसे हर चीज़ों में नियम लगाए गए हैं वैसे ही झंडे के लिए भी बहुत नियम बनाये गए हैं। हमें ये जानने की बहुत ज़रुरत है की कौन कौन अपनी गाड़ी पे झंडा लगा सकता है और कौन नहीं लगा सकता है। 

कोई भी इंसान परमिट के बिना अपने घर दुकान या फिर अपनी गाड़ी पे झंडा नहीं लगा सकता है या साफ़ तौर पे गैर क़ानूनी काम होगा और इसके लिए उस इंसान के ऊपर कारवाही की जा सकती है। 

फ्लैग कोड ऑफ़ इंडिया के मुताबिक राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री और केंद्रीय उप मंत्री की गाड़ियों पर ही सिर्फ झंडा लग सकता है बाकि कोई भी अपनी गाड़ी पे झंडा नहीं लगा सकता। 

लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, राज्य विधान परिषदों के सभापति, और संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी अपनी गाड़ी पे झंडा लगा सकते हैं।