कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मिलेगा 10 लाख का मुआवजा
चेन्नई| कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिवार को अब 10 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा। सरकारी स्वामित्व वाली चार गैर-जीवन बीमा कंपनियों के कर्मचारी, जो कोविड-19 के कारण मरे, उनके नॉमिनी को अब 10 लाख रुपये की राशि मिलेगी।
सामान्य बीमा कर्मचारी अखिल भारतीय संघ के एक शीर्ष नेता ने यह बात कही। चार बीमा कंपनियों में से एक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने गुरुवार को एक सर्कुलर जारी कर उन कर्मचारियों के नामित व्यक्ति को 10 लाख रुपये की एकमुश्त अनुग्रह राशि का भुगतान करने की घोषणा की, जिसकी मौत कोरोना संक्रमण से हुई है।
कंपनी के मुताबिक वह कर्मचारी/पति/पत्नी/आश्रित बच्चों और माता-पिता के इलाज के लिए किए गए स्टाफ ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत बचे हुए शेष चिकित्सा खर्चों की 100 प्रतिशत भुगतान करेगा।
कंपनी के मुताबिक यह लाभ कुछ विशिष्ट बीमारियों के लिए मौजूदा चिकित्सा राहत योजना से अलग होगा। ये लाभ उन लोगों को मिलेगा जो 2020 में इसके फैलने के बाद कोविड-19 से पीड़ित थे और यह उन लोगों पर लागू होता है जो भविष्य में पीड़ित हो सकते हैं।
संघ के महासचिव के. गोविंदन ने आईएएनएस को बताया, “यह लाभ सभी चार सरकारी स्वामित्व वाली गैर-जीवन बीमा कंपनियों- द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस और द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए लागू होगा।”