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6 साल बेटे के गवाही देने पर, पति की हत्या करने वाली महिला को आजीवन कारावास

 6 साल बेटे के गवाही देने पर, पति की हत्या करने वाली महिला को आजीवन कारावास

शामली: उत्तर प्रदेश के शामली जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक 37 वर्षीय महिला को अपने प्रेमी की मदद से अपने पति की हत्या करने का दोषी ठहराया है। महिला के 6 साल के बेटे के कोर्ट में गवाही देने के बाद यह फैसला आया है।

दोषियों की पहचान 37 वर्षीय राजेश देवी और उसके प्रेमी 39 वर्षीय प्रदीप कुमार के रूप में हुई है। दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 6 साल के कार्तिकेय सिंह ने अपने पिता की हत्या में अपनी मां को फंसाने में पुलिस की मदद की।

हत्या जून 2018 में हुई थी। पीड़ित की पहचान 35 वर्षीय धर्मवीर सिंह के रूप में हुई है, जिसे उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने गला घोंट कर मार डाला था। अवैध संबंध का विरोध करने पर पीड़ित की हत्या कर दी गई थी ।

हत्या के बाद आरोपियों ने शव को आत्महत्या का रूप देने के लिए दरवाजे से लटका दिया। हत्या का पूरा कृत्य उस लड़के द्वारा देखा गया जो उस समय 5 वर्ष का था। वह अब कक्षा 5 में पढ़ता है और 11 साल का है।

लड़का अब बागपत जिले के खेकड़ा गांव में अपनी मौसी के साथ रहता है। रिपोर्ट के मुताबिक लड़के ने हत्या की जानकारी अपने दादा और पुलिस को दी. बाद में उसने कोर्ट में गवाही दी।

रिपोर्ट में अदालत के फैसले के बाद बच्चे के हवाले से कहा गया है, "मेरी मां मेरे लिए उसी दिन मर गई, जब उसने मेरे पिता को मार डाला।