आरटीई का उल्लंघन करने पर 54 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता खत्म

मान्यता रद्द :
30 से अधिक प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा के अधिकार (RTE) नियमों का पालन नहीं करने और
तीन से छह साल की उम्र के बच्चों के लिए अपनी सीटों का 25% अनिवार्य रूप से आरक्षित
न करने के लिए मान्यता से वंचित किया जा सकता है।
गाजियाबाद
के मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह ने बताया कि शिकायतों के बाद प्रशासन और शिक्षा विभाग ने
उन स्कूलों की लिस्ट तैयार की है जो आरटीई कैटेगरी के तहत सीटें आवंटित करने में असफल रहे हैं। 54 प्राइवेट स्कूल आरटीई
अधिनियम का उल्लंघन करते हुए और आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य वंचित वर्गों के बच्चों
को प्रवेश से वंचित करते पाए गए। हमने इस मामले में स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया
है और 20 स्कूलों ने जवाब दिया जबकि 34 अन्य से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
वही प्रशासन अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के साथ-साथ उत्तर प्रदेश हाई स्कूल
और इंटरमीडिएट के बोर्ड को लिखित में इसकी सूचना देने का विचार कर रहा है ताकि इन स्कूलों
की मान्यता रद्द की जा सके।
अधिकारी
ने बताया कि हाल ही में जिन 54 स्कूलों को नोटिस भेजा गया था, उनमें से 20 ने आरटीई
कैटेगरी के तहत करीब 1,500 छात्रों को प्रवेश दिया है। “लेकिन 34 स्कूल, जिनमें आरटीई
कैटेगरी के तहत लगभग 2,500 सीटें हैं, आरटीई नियमों का पालन करने में विफल रहे हैं।
इसमें गलती करने वाले स्कूलों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग की गई है, जिसमें
संबंधित शिक्षा बोर्ड से पंजीकरण रद्द करना भी शामिल है।