तेलंगाना राज्य में किसी भी बोर्ड के स्कूलों में कक्षा 1 से 10 के लिए तेलुगु विषय अनिवार्य

तेलंगाना
सरकार ने वर्ष 2022 -23 के
शैक्षणिक सत्र की
शुरुआत से कक्षा 1 से
10 तक सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अन्य बोर्ड
से संबद्ध स्कूलों के छात्रों के
लिए तेलुगु को दूसरी भाषा
के रूप में अब अनिवार्य कर
दिया गया है। इसी क्रम में विभाग ने दो तेलुगु
पाठ्यपुस्तकें तैयार की हैं, एक
तेलुगु भाषी छात्रों के लिए और
दूसरा उन
छात्रों के
लिए जिनकी मातृभाषा तेलुगु नहीं है।
इस
सम्बन्ध में शिक्षा विभाग द्वारा एक सर्कुलर हाल
ही में स्कूलों को जारी
किया गया था, जो राज्य सरकार
के तेलंगाना (स्कूलों में तेलुगु का अनिवार्य शिक्षण
और शिक्षण) अधिनियम 2018 को चरणबद्ध तरीके
से 2018-19 से लागू करने
के हिस्से के रूप में
आता है।इस अधिनियम के अनुसार, तेलुगु
को कक्षा I से X तक अनिवार्य रूप
से पढ़ना चाहे
जिस बोर्ड से वह स्कूल
संबद्ध हों
तेलंगाना
राज्य में सभी प्रबंधन और विभिन्न बोर्ड
से संबद्ध स्कूलों के लिए शैक्षणिक
वर्ष 2022-23 से कक्षा
1 से 10 तक अनिवार्य विषय
के रूप में तेलुगु को लागू करने
के नियमों के उल्लंघन को
गंभीरता से देखा जाएगा
और उस पर आवश्यक
कार्रवाई की जाएगी। सर्कुलर
ने कहा कि अधिनियम और
तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के
अनुसार लिया जाना चाहिए।
राज्य सरकार ने यह भी आगाह किया कि नियम का पालन न करने की दशा में उन स्कूलों को जारी एनओसी पर गंभीर असर पड़ेगा।जिससे उस स्कूल की प्रतिष्ठा पर आंच आएगी ।
ram kumar