मनोज बाजपेयी को चरसी और गंजेड़ी कहने पर केआरके के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

इंदौर की एक अदालत ने अभिनेता मनोज बाजपेयी द्वारा दायर मानहानि के मामले में केआरके के नाम से मशहूर कमाल आर खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
केआरके ने 2021 में अपने ट्वीट में मनोज बाजपेयी को तंज कसते हुए चरसी और गंजेड़ी’’ कहा था. ये कमेंट मनोज बाजपेयी को काफी आपत्तिजनक लगा था, जिसके बाद उन्होंने केआरके के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया था इस मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी।
प्रेस जर्नल और कई अन्य मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक, मनोज बाजपेयी के मानहानि के मुकदमे के जवाब में इंदौर की एक अदालत ने केआरके के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
मनोज वाजपेयी के वकील परेश जोशी ने कहा कि इंदौर में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने गुरुवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया और अगली सुनवाई 10 मई को होनी है।
गिरफ्तारी वारंट में यह भी उल्लेख किया गया है कि अदालत ने पहले केआरके के खिलाफ मनोज बाजपेयी मामले में जमानती वारंट जारी किया था क्योंकि वह अदालत की सुनवाई के दौरान अनुपस्थित थे।
इतना ही नहीं, मनोज ने अपनी अर्जी में दावा किया कि केआरके, एक स्वयंभू आलोचक, जानबूझकर अदालत की सुनवाई से अनुपस्थित थे क्योंकि वह सुनवाई में देरी करना चाहते थे।
इन सभी मामलों में केआरके के वकील ने दावा किया है कि चूंकि केआरके ने मनोज बाजपेयी मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, इसलिए उनके खिलाफ गिरफ्तारी की प्रक्रिया रोक दी जानी चाहिए।
कुछ दिनों पहले केआरके ने 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई को लेकर ट्वीट किया था। उस ट्वीट में केआरके ने बाजपेयी का मजाक उड़ाते हुए लिखा था, 'मनोज बाजपेयी मुंबई में रहते हैं लेकिन वह मेरे खिलाफ केस करने इंदौर गए थे। इसका मतलब है कि उन्हें मुंबई पुलिस और मुंबई की अदालतों पर भरोसा नहीं है
msn