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प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व CJI की समिति तय करे EC व CEC के नाम: सुप्रीम कोर्ट

 प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व CJI की समिति तय करे EC व CEC के नाम: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व CJI मिलकर केंद्रीय जांच ब्यूरो डायरेक्टर की तर्ज पर करेंगे तथा इसके बाद राष्ट्रपति उनके नियुक्ति की अंतिम शिफारिश करेंगे।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बैंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनते हुए कहा चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना बहुत जरुरी है इसके साथ ये भी जरुरी है कि चुनाव आयोग अपने कर्तव्य का निर्वाहन संविधान तथा कोर्ट के आदेश पर निष्पक्ष रहकर तथा कानून के दायरे में करे।

वोट की ताकत सुप्रीम: जस्टिस जोसेफ

फैसले के दौरान जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा लोकतंत्र को बनाये रखने के लिए चुनाव करने की प्रिक्रिया को स्पष्ट बनाना होगा अन्यथा इसके परिणाम सही नहीं होंगे जस्टिस जोसेफ ने कहा लोकतंत्र लोगों की ताकत है, हमें लोकतंत्र का हॉलमार्क अपने दिमाग में लेकर चलना है क्योंकि वोट की ताकत सबसे ऊपर है, उन्होंने कहा लोकतंत्र के कारण ही सबसे बड़ी पार्टी भी हार सकती है।

चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति पर SC ने कहा था बिजली की तेजी से क्यों क्लियर की गई है फाइल

18 नवंबर को उद्योग सचिव पद से वीआरएस लेने वाले अरुण गोयल को 19 नवंबर को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था उनकी नियुक्ति इतनी जल्दी किये जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति की फाइल मांगते हुए पूंछा था कि अरुण गोयल की फाइल बिजली की तेजी से क्लियर क्यों की गई, आज का यह निर्णय एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा दायर याचिका की सुनवाई पर दिया गया था।