कबाड़ घोषित होने वाली हैं ये गाड़ियां, परिवहन मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की
है जिसमे केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत उन सभी सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन
रद्द कर दिया जायेगा जो 15 वर्ष या उससे पुराने हैं, यह फैसला पुराने वाहनों की वजह
से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए लिया गया है।
1 अप्रैल 2023 से लागू होगा यह आदेश
सड़क और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि
यह आदेश 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा इससे 15 वर्ष से अधिक पुराने केंद्र व राज्य सरकार
के वाहन, 15 साल से अधिक पुरानी परिवहन निगमों की बसे तथा सार्वजानिक उपक्रमों के वाहन
कबाड़ घोषित हो जायेंगे, हांलांकि यह फैसला देश की सुरक्षा में उपयोग हो रहे वाहनों
तथा सरकार के विशेष कार्य में लगे वाहनों पर लागू नहीं होगा।
कबाड़
में बदले गए वाहन की जगह नई गाड़ी लेने पर पथकर में 25 प्रतिशत छूट
पिछले साल अप्रैल से लागू हुई नीति के तहत कहा गया था कि
पुराने वाहन जिनका स्क्रैपेज नीति के तहत रजिस्ट्रेशन रद्द किया जायेगा उन वाहनों की
जगह नए वाहन लिए जाने पर पथकर में 25 प्रतिशत छूट प्राप्त की जा सकेगी।
रजिस्ट्रेशन
डेट से 15 साल पूरे होने पर फिटनेस टेस्ट जरुरी
जारी की गई अधिसूचना में सड़क और परिवहन मंत्रालय की तरफ
से कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि वाणिज्यिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन डेट से
15 साल पूरे होने पर तथा व्यक्तिगत वाहनों को 20 वर्ष पूरे होने पर फिटनेस परीक्षा
से गुजरा जाये।