अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने पुतिन के खिलाफ जारी किया वारंट, रूस ने आरोपों से किया इंकार

नीदरलैंड के हेग में स्थित
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन पर गिरफ्तारी
वारंट जारी किया है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि राष्ट्रपति
व्लादिमिर पुतिन यूक्रेन के बच्चों के अपहरण तथा नियमों के विरुद्ध निर्वासन के लिए
जिम्मेदार हैं।
पुतिन
अपने अधिकारों का प्रयोग करने में रहे नाकाम: ICC
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट
ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल घोषित करने के बाद कहा कि यूक्रेन में बच्चों को गैरकानूनी
तरीके से निर्वासित किया गया, कोर्ट ने कहा कि पुतिन ने सिर्फ अपराध ही नहीं किये बल्कि
इसे रोकने के लिए उचित कदम भी नहीं उढ़ाये, ICC की तरफ से कहा गया कि पुतिन अपने अधिकारों
का प्रयोग करने में विफल रहे।
रूस
ICC के किसी फैसले को नहीं मानता: रूसी विदेश मंत्रालय
ICC के आरोपों के बाद रूसी
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जखारोवा की तरफ से कहा गया कि ICC द्वारा जारी किये
गए वारंट का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि हम ICC के रोम स्टैट्यूट में शामिल नहीं है तथा
हमने इसमें भाग लेने के लिए हस्ताक्षर नहीं किये है, मारिया जखारोवा ने कहा कि रूस
ICC के किसी फैसले को नहीं मानता है।
क्या
ICC पुतिन को गिरफ्तार कर सकता है
ICC किसी देश के नेता को वारंट तो जारी कर सकता है लेकिन गिरफ्तार करने की शक्ति इसके पास नहीं है क्योंकि ICC के पास अपनी पुलिस नहीं है यह इसके लिए दुनिया के देशों पर ही निर्भर रहती है, पुतिन की गिरफ्तारी मुमकिन इसलिए नहीं लगती क्योकि पुतिन का प्रत्यर्पण संभव नहीं है तथा किसी दूसरे देश में उन्हें गिरफ्तार किया जाना बहुत मुश्किल है।
क्या
है अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ?
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नीदरलैंड स्थित एक अंतरराष्ट्रीय न्यायलय है यह अंतरराष्ट्रीय
अपराध के लिए दोषियों को चार मुख्य अपराधों के लिए सजा देता है जिसमे नरसंहार, युद्ध
अपराध, आक्रमण करने का अपराध तथा मानवता के खिलाफ अपराध हैं, अभी तक इसके 123 सदस्य
देश है जिसमे यूक्रेन तथा रूस शामिल नहीं हैं।