अर्जेंटीना की अदालत में उपराष्ट्रपति को सुनाई गयी 6 साल की सजा

हाई-प्रोफाइल
भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराते हुए अर्जेंटीना की एक संघीय अदालत ने उपराष्ट्रपति
क्रिस्टीना फर्नांडीज डी किरचनर को छह साल की जेल की सजा सुनाई। इसी के साथ अदालत ने
एक प्रभावशाली राजनेता को सार्वजनिक पद संभालने से अयोग्य घोषित करार दिया।
फर्नांडीज
डी किरचनर द्वारा इस निर्णय की अपील की जाने की उम्मीद जताई जा रही है। उन्होंने अपने
खिलाफ आरोपों को मंचित कल्पित के रूप में खारिज कर दिया है। 2007 और 2015 के बीच अध्यक्ष
के रूप में फर्नांडीज के कार्यकाल के दौरान दिए गए अनियमित सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों
पर, तीन-न्यायाधीशों के पैनल ने उनको धोखाधड़ी प्रशासन दोषी घोषित किया। लेकिन इसी
के साथ एक आपराधिक संगठन चलाने के आरोप को खारिज कर दिया।
फर्नांडीज
ने हफ्ते की शुरुवात में कहा था की, एक दोषी फैसला, एक पूर्व निष्कर्ष था। फैसले के
बाद, उन्होंने खुद को समानांतर राज्य और न्यायिक माफिया का शिकार बताया। आपको बता दे
की, अगस्त में, अभियोजकों ने क्रिस्टीना फर्नांडीज डी किरचनर पर 12 साल की जेल की सजा
और राजनीति से आजीवन प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था। अभियोजकों का आरोप था की सार्वजनिक
कार्यों के ठेके फर्नांडीज डी किरचनर के सहयोगी व्यवसायी को दिए गए थे। जिसने बाद में
उन्हें और उनके दिवंगत पति नेस्टर किरचनर (एक पूर्व राष्ट्रपति) को पैसे वापस दिए।
इतना ही नहीं बल्कि, मुख्य अभियोजक ने इस कथित योजना को देश में शायद सबसे बड़ा भ्रष्टाचार
अभियान बताया था। लेकिन वहीँ दूसरी तरफ, फर्नांडीज डी किरचनर के समर्थकों ने इस मामले
को राजनीतिक और न्यायिक उत्पीड़न का एक उदाहरण बताया।