व्यापार और अर्थव्यवस्था

2000 का नोट बदलने के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी

2000 रुपए नोट लौटाने के लिए महज कुछ दिन बचे हैं। अभी भी 7% यानी 25 हजार करोड़ रुपए मूल्य के नोट बैंकों में वापस नहीं लौटे हैं। RBI ने इसी साल 19 मई को सर्कुलर जारी इन नोटों को 30 सितंबर तक बैंकों में जमा करने या बदलने के लिए कहा था। RBI ने 2000 के नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है. लेकिन यह भी कहा है कि यह इसके बाद भी लीगल रहेगा। ऐसा सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है, ताकि वे यह नोट बैंकों को वापस करें। अब तक 3,056 अरब रुपए के नोट बैंकों में लौट आए हैं। नोट बदलने के लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं ।

सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार बैंक में नोट बदलने के लिए किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने होंगे। एक बार में 20,000 की सीमा तक 2000 के नोट बदलवा यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट अकाउंट में जमा कर सकते हैं।

30 सितंबर तक नोट जमा नहीं किए तो क्या होगा?

लेन-देन के लिए 2000 के नोटों का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं और उन्हें पेमेंट के रूप में रिसीव भी कर सकते। हैं। हालांकि RBI ने 30 सितंबर 2023 तक या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने या बदलने की सलाह दी है। 2 हजार का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। RBI साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। वहीं 2021-22 में 38 करोड़ 2000 के नोट नष्ट किए जा चुके हैं।

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