उत्तर प्रदेश / यूपीराज्य
लखनऊ : अब शादी समारोह में पानी की बोतलें नहीं इस्तेमाल होगी

नगर आयुक्त ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 12 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा है कि निकाय में पंजीकृत गेस्ट आउस, शादी घर, बैंक्वेट हॉल, टेंट हाउस और खान-पान सेवा प्रदाता इकाइयां 2 सौ एमएल पानी की बोतलें इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी।
नगर आयुक्त का कहना है कि जहां पर लोग पानी की बोतलों का इस्तेमाल करते हैं वे निस्तारण के लिए उसे नगर निगम को दें या अधिकृत रिसाइकिल करने वाली एजेंसी को दें। यह नगर निगम की लोगों से अपील है। लोग खाली बोतलों को इधर-उधर न फेंकें। इसे इस्तेमाल के बाद सही जगह पर रखें ताकि इसे रिसाइकिल किया जा सके। इससे शहर को स्वच्छ रखा जा सकेगा। अच्छा होगा कि लोग प्लास्टिक की बोतल की जगह अन्य चीजों का इस्तेमाल करें।
नगर आयुक्त ने बताया कि राजधानी में करीब 5 सौ से ज्यादा शादी घर हैं। शादी-विवाह सीजन में यहां से भारी संख्या में कूड़े का ढेर निकलता है। नगर आयुक्त ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई शादी घर 2 सौ एमएल पानी की बोतलों का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर 5 हजार का कम से कम जुर्माना लगेगा। साथ ही कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।