कुरुक्षेत्र के इलाको में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना हुआ अनिवार्य

लिक्विड वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए होटल, मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मोटल को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है | अगर किसी संस्थान ने फायर संबंधी तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी नहीं ली है तो वो भी लेनी पड़ेगी , इसे भी अनिवार्य कर दिया गया है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के इस आदेश के बाद विभाग इन संस्थानों को नोटिस दे रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अग्निशमन विभाग भी एनजीटी के आदेश के बाद अब हरकत में आ गया है | अधिकारी दिन-प्रतिदिन होटल और रेस्टोरेंट की जांच कर रहे हैं।
कमी पाए जाने पर नोटिस दिया जा रहा है और नोटिस का आदेश न मानने वालो पर सील की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक दो होटल सील किये जा चुके है और लगभग 30 से जायदा होटल को नोटिस दिया जा चूका है।
एसडीओ अमित कुमार ने बताया कि शहर के करीब 30 होटलों की जांच करके रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी गई है। आदेश मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी के आदेश का पालन करना ही होगा। हाल ही में नीलकंठी यात्री निवास को नोटिस भेजा गया है।