आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग-2023 में स्टेट कोटें की सीटों हेतु प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत होने पर ही मान्य होगा

यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग-2023 में कुछ अभ्यर्थियों ने ओ0बी0सी0 आरक्षण लाभ हेतु ‘‘भारत सरकार के सेवायोजन हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र‘‘ आवेदन करते समय वेबसाइट पर अपलोड किये है, जो मान्य नहीं है। यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग-2023 हेतु वेबसाइट पर अपलोड ब्रोशर के बिन्दु सं0-6.2 के उपबिन्दु-5 पर स्पष्ट उल्लेख हैं- ‘‘स्टेट कोटें की सीटों हेतु भारत सरकार के सेवायोजन हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।‘‘ उक्त से स्पष्ट हैं कि प्रकरण में अनुमन्य लाभ के लिये प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत ओ0बी0सी0 प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

यह जानकारी निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0/सदस्य सचिव यूपी आयुष यू0जी0 काउन्सिलिंग बोर्ड के प्रो0 अरविन्द कुमार वर्मा ने देते हुए बताया कि इसी तरह कतिपय भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित अभ्यर्थियों द्वारा भी वेबसाइट पर अपलोड किया गया प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है जबकि ब्रोशर के बिन्दु संख्या-9 का उपबिन्दु संख्या-9.2 (प्प्प्) में स्पष्ट उल्लिखित है कि ‘‘सम्बन्धित प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी अर्थात जिलाधिकारी द्वारा निर्गत होने पर ही मान्य होगा।‘‘

प्रो0 वर्मा ने बताया कि अभ्यर्थियों को अन्तिम अवसर देते हुये निर्देशित किया जाता है कि प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के समय 1- राजकीय सीट पर ओ0बी0सी0 आरक्षण के लाभ हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2023 या उसके बाद का निर्गत प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से सत्यापन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। 2- राजकीय सीट पर भूतपर्व सैनिक के आश्रितों के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी/ अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण-पत्र (जिला सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय द्वारा निर्गत एवं जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) अनिवार्य रूप से सत्यापन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

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