UGC: देश के 170 ‘डीम्ड यूनिवर्सिटी’ पर लागू किये जायेंगे कुछ जरुरी नियम!
New Delhi : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधित दिशानिर्देशों में बताया गया है कि ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान जो 20 साल से कम पुराने है , उन्हें अब मानद् विश्वविद्यालय (डीम्ड विश्वविद्यालय) का दर्जा पाने के पात्र होंगे और निजी विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह कार्यकारी परिषदों का गठन करना होगा। केंद्र ने अधिक गुणवत्ता-केंद्रित डीम्ड विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए पात्रता मानदंडो को सरल बना दिया ताकि आसानी से इन्हे’डीम्ड’का दर्जा प्राप्त हो सके। जिसके लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी ने समवत विश्वविद्यालय संस्थान,2023 जारी किया, जो 2019 के दिशानिर्देशों का स्थान लेगा। जारी किये जाने वाले नए नियम,राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पैर बनाये गए है , जो की “सरल लेकिन कड़े” ढांचे पैर आधारित है। शिक्षा मंत्री के अनुसार नए दिशानिर्देश का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों को गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करना है जिसके लिए अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना होगा।