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सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के तहत राज्य सरकारों को घृणास्पद भाषण के खिलाफ स्वत कार्रवाई के निर्देश

260 से अधिक नागरिकों जिनमें ज्यादातर पूर्व न्यायाधीश, नौकरशाह और सेवानिवृत्त सशस्त्र बल के जवान शामिल हैं, ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. को एक पत्र लिखा है। जिसमें चंद्रचूड़ ने एक सार्वजनिक मंच पर सनातन धर्म के बारे में अपनी टिप्पणी के लिए मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए तमिलनाडु के खिलाफ स्वत: अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की, जिसे हस्ताक्षरकर्ताओं ने घृणास्पद भाषण के समान बताया।

पत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों का हवाला दिया गया है कि राज्य सरकारों को किसी भी शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना किसी भी घृणास्पद भाषण अपराध के खिलाफ स्वत: कार्रवाई करनी चाहिए।

उन्होंने न केवल नफरत भरा भाषण दिया बल्कि उदयनिधि स्टालिन ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। बल्कि उन्होंने अपनी टिप्पणी के संदर्भ में कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, मैं यह लगातार कहूंगा, कहकर खुद को सही ठहराया। उन्होंने दोहराया कि वह अपनी टिप्पणियों पर कायम हैं और उन्होंने अस्पष्टताएं और बारीकियां पेश कीं, जिससे लोगों द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान नहीं हुआ।

इसमें कहा गया है कि ये टिप्पणियां निश्चित रूप से भारत की एक बड़ी आबादी के खिलाफ घृणास्पद भाषण के समान हैं और भारत के संविधान के मूल पर प्रहार करती हैं जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में देखता है।

हस्ताक्षरकर्ताओं में से कुल 262 ने दावा किया हैं कि कानून का शासन तब और कमजोर हो गया जब तमिलनाडु सरकार ने उदयनिधि के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और बल्कि उनकी टिप्पणियों को उचित ठहराने का विकल्प चुना। पत्र में कहा गया है कि राज्य के कार्रवाई करने से इनकार ने कानून के शासन का मजाक  बना दिया है।

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