अगले 6 महीने तक ये नियम लागू करने का निर्देश - योगी सरकार

उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने तक किसी भी सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने या धरना प्रदर्शन पर रोक रहेगी | अधिकारियों व कर्मचारियों के संगठन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल नहीं कर सकेंगे | दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार से राज्य में अगले 6 महीने के लिए आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (Essential Services Maintenance Act) लागू करने का निर्देश दे दिया है | उत्तर प्रदेश सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण, 1996 की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रदेश में एस्मा लागू किया है | इसके बाद सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक लगा दी गई है | इस संबंध में कार्मिक विभाग से अधिसूचना जारी कर दी गई है | इस आदेश के बाद यूपी के सरकारी कर्मचारी अगले साल 25 मई तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे |
इससे पहले भी कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने 6 महीने के लिए एस्मा लगाया था | इस महामारी के कारण उत्पन्न हुए वित्तीय संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ कड़े फैसले लिए थे | इसके तहत अधिकारियों-कर्मचारियों को दिए जाने वाले विभिन्न भत्तों आदि में कटौती की गई थी, जिस पर तमाम कर्मचारी संगठन नाराज थे और हड़ताल की भी चेतावनी दी थी | इसे देखते हुए यह कदम उठाया गया था | आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (Essential Services Maintenance Act) लागू होने पर हड़ताल को अवैध माना जाता है | इसमें विभिन्न आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी शामिल किए जाते हैं | एस्मा का उल्लंघन करने वाले कर्मचारी को एक साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं | एस्मा लागू होने के बाद पुलिस को यह अधिकार मिल जाता है कि वह कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी कर्मचारी को बिना वॉरंट गिरफ्तार कर सकती है |